बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 में अंकित सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठान निजी कार्यालय एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णता बंद करने का आदेश दिया गया है.
आदेश के मुताबिक के सभी जिला मुख्यालय सभी अनुमंडल मुख्यालय सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर या देश लागू रहेगा या आदेश तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा
जीन सेवाओं को इस आदेश से अलग रखा गया है उसमें निजी चिकित्सा सेवा, दूरसंचार सेवा, बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं,डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान खाद्यान्न एवं किसानों के प्रतिष्ठान फल सब्जियों की दुकानी, दवा की दुकानें, सर्जिकल आइटम से संबंधित संस्थान, पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं सेवाएं ई-कॉमर्स सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को अलग रखा गया है ।
राजस्थान, पंजाब के बाद ओडिशा देश का तीसरा राज्य बन गया है, जहां सरकार ने 29 मार्च तक लॉक डाउन की घोषणा कर दी है। यानी इन राज्यों में 29 मार्च तक न तो कोई दूसरे राज्यों से अंदर आ सकेगा और न ही यहां से बाहर जा सकेगा
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट




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