पेशेवर अपराधियों को धारा 110 के तहत किया जाएगा बॉन्ड डाउन
संवादाता : फैजुल शेख
*अपराधियों एवं जमानतदार दोनों को देना होगा जमीन का कागजात एवं आधार कार्ड*
भागलपुर 18 मार्च 2024, लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- जिला पदाधिकारी डॉ० नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा भवन में आयोजित विधि व्यवस्था की बैठक में सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु पेशेवर अपराधियों को दंड प्रक्रिया संहिता धारा 110 के तहत बॉन्ड डाउन किया जाए।
उन्होंने कहा की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 110 में बॉन्ड डाउन की अवधि 3 वर्ष की होती है और इसके लिए संबंधित अपराधी को दो जमानतदार प्रस्तुत करना होता है, जिसमें आपराधी एवं दोनों जमानतदर को अपनी अपनी जमीन, अपने वाहन के कागजात के साथ साथ आधार कार्ड जमा करना पड़ता है । इसमें आदेश का उल्लंघन करने वालों को 15 दिनों तक दंडाधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाता है।
संयुक्त निदेशक जनसंपर्क,
भागलपुर


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