जिलाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक 18.10.2022 को आहूत आपूर्ति टास्क फोर्स एवं अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में समीक्षोपरांत दिये गये निदेश :
1 खाद्यान्न वितरण के समय क्षेत्र भ्रमण के दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय आपूर्ति पदाधिकारी विशेष कर अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के लाभुकों के टोलो में जाकर खाद्यान्न मिलने के संबंध में पूछ ताछ कर लिखित ब्यान लेगे। यदि लामुको द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरुद्ध खाद्यान्न नहीं देने, मुल्य अधिक लेने एवं वजन कम देने संबंधी शिकायत की जाती है तो वैसे विक्रेता के विरुद्ध तत्क्षण कार्रवाई की जाए।
2. जन वितरण प्रणाली दुकानो का नियमित रूप से निरीक्षण की जाय ताकि लाभुकों को ससमय निर्धारित मात्रा एवं मूल्य पर खाद्यान्न मुहैया कराया जा सकें। निरीक्षण के समय पंचायत स्मरीय सतर्कता समिति के सदस्यों से खाद्यान्न एवं किरासन तेल वितरण के संबंध में फिड बेक लेने का निदेश सभी आपूर्ति पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया। 3. सभी अनुमंडल पदाधिकारी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के विरुद्ध प्रतिवेदित अनियमितताओं के संबंध में विक्रेता से स्पष्टीकरण पुछते हुए 30 दिनों के अन्दर विधि सम्मत
आदेश निर्गत करेगें।
4. नया राशन कार्ड का निर्माण एवं मृत, विस्थापित तथा अपात्र चिन्हित लाभुकों के राशन कार्ड रद्द करने की कार्रवाई सत्त जारी रखा जाय। प्रखंड / अनुमंडल स्थित लोक सेवा केन्द्रो (आर०टी०पी०एस०) पर राशन कार्ड में सुधार एवं निर्माण से संबंधित आवेदन पत्र नियमित रुप
से प्राप्त कर उसका निष्पादन एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।
5 खरीफ विपणन मौसम 2022-23 अन्तर्गत धान अधिप्राप्ति हेतु सरकार से प्राप्त कार्य योजना एवं मार्ग निदेश के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारी जिला सहकारिता पदाधिकारी / जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, भागलपुर सुनिश्चित करेगें। साधारण धान का निर्धारित मूल्य 20-40 रुपये प्रति क्वीटल का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय एवं धान उत्पादन का पंचायतवार आकड़ा प्राप्त कर पैक्सों का लक्ष्य निर्धारित किया जाय एवं दिनांक 15.11.2022 से धान का क्रय निबंधित कृषिकों से सुनिश्चित किया जाय। साथ ही निगम के साईट पर निबंधित राईस मिलो का अविलम्ब सत्यापन करने का निदेश दिया गया।
अंत में सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को कड़ी चेतावनी के साथ निदेश दिया गया कि वे पूर्ण पारदर्शिता के साथ खाद्यान्न का वितरण सही वजन एवं मूल्य पर करायेंगें। इसमें शिकायत मिलने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।


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