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 बिहार राज्य खाद्य आयोग ने पुनः प्रारंभ की न्यायालय की कार्यवाही, मध्याह्न      भोजन/पीडीएस एवं पोषण संबंधी होगी सुनवाई

 

पटना : कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से उबरने के बाद बिहार राज्य खाद्य आयोग ने पुनः न्यायालय की गतिविधि संचालित करने का निर्णय लिया है| इस संबंध में बिहार राज्य खाद्य आयोग ने आवश्यक लोक सूचना जारी की है| लोक सूचना के मुताबिक प्रत्येक कार्यदिवस को आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल के द्वारा आयोग के न्यायालय में सुनवाई की जाएगी| इसके अलावा सप्ताह में एक दिन रोस्टर के अनुसार आयोग के सदस्यगण सुनवाई करेंगे|

बिहार राज्य खाद्य आयोग के न्यायालय की कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद जनवितरण प्रणाली में उठाव और वितरण की समस्या, आँगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन, खाद्यान्न एवं पोषण से संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आयोग के न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जा सकता है| खाद्यान्न उठाव एवं वितरण संबंधी समस्याओं की सुनवाई बिहार राज्य खाद्य आयोग के कार्यालय (19-20/84 ऑफिसर्स फ्लैट, न्यू पुनाईचक, पटना-23) में संचालित न्यायालय में अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन की जाएगी| बिहार राज्य खाद्य आयोग में कही से भी घर बैठे खाद्यान्न संबंधी शिकायतों का परिवाद ईमेल (brkapatna@gmail.com) के जरिये दर्ज कराया जा सकता है|

बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने बताया कि खाद्य उठाव या वितरण संबंधी परिवाद कोई भी व्यक्ति आयोग के न्यायालय में दर्ज करा सकता है| हालांकि राज्य सरकार ने इस प्रकार की शिकायतों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी जिलों में वरीय उप-समाहर्ता (राजस्व) को डी0जी0आर0ओ0 (जिला शिकायत निवारण अधिकारी) के रूप में नामित किया है| साथ ही यह भी प्रावधान किया गया है कि वरीय उप-समाहर्ता (राजस्व) अपने निर्गत आदेश में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करेंगे कि यदि शिकायतकर्ता उनके निर्णय से संतुष्ट नही है तो वह राज्य खाद्य आयोग के न्यायालय में अपना परिवाद दर्ज करा सकता है| 

श्री विकल ने कहा कि खद्यान्न उठाव एवं वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी कतई स्वीकार्य नहीं है| इस प्रकार के कुकृत्य में संलिप्त दोषियों पर सख्त से विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी| लोगों से आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्यान्न से जुड़ी समस्याओं से बेहिचक बिहार राज्य खाद्य आयोग को अवगत कराएं| अध्यक्ष ने कहा कि खाद्यान्न संबंधी परिवाद स्पष्ट अक्षरों में शपथ पत्र संलग्न कर ऑनलाइन करें एवं उसकी हार्ड कॉपी रजिस्ट्री के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराएं| परिवाद पर त्वरित सुनवाई कर अग्रतर कार्रवाई करते हुए शीघ्रताशीघ्र मामलों का निष्पादन किया जाएगा| परिवादी अपना पोस्टल एड्रेस, ईमेल, व्हाट्सएप्प नंबर का अवश्य उल्लेख करें ताकि ससमय बिहार राज्य खाद्य आयोग उन्हें न्यायालय की कार्यवाहियों से अवगत करा सके|.


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