महाराष्ट्र सरकार की नयी गाईडलाइन्स
--सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 % कर्मचारी ही रह सकतें हैं
पहले ये 50 फिसदी था
--शादी में सिर्फ 25 लोग शामील हो सकतें है ... और शादी समारोह को सिर्फ दो घंटे तक इजाजत हैं।
इस नियम को तोडने वाले को 50 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा
--सरकारी बस 50 फिसदी की कैपासिटी पर चलेगी
खड़े रहकर सफर करने पर रोक
- महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रिजन के एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने पर कार्रवाई होगी।
यात्रा करने के लिए *लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी (LDA)* से अनुमति लेना होगा।
लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए भी अत्यावश्यक जरूरत बताना होगा।
-- लोकल ट्रेन मे अत्यावश्यक सेवा से जुड़े लोग या मेडिकल इमरजेंसी में उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही मिलेगा टिकट.

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