रंजन कुमार
शेखपुरा से
शेखपुरा डीएम इनायत खान ने कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सर्तो एवं प्रतिबंधों के साथ जिला में लोक डॉन की घोषणा की गई है लॉक डाउन की अवधि में जिला के अंतर्गत भारत सरकार के कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे
लेकिन इसका अपवाद रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कोषागार पैट्रोलियम सीएनजी एलपीजी सीएनजी आपदा प्रबंधन बिजली और ट्रांसमिशन इकाइयां डाकघरों राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र आदि खुले रहेंगे राज्य सरकार के कार्यालय के स्वायत्त निकाय केंद्र निगम आदि बंद रहेंगे ,लेकिन पुलिस होमगार्ड नागरिक सुरक्षा आपातकालीन सेवाएं आपदा प्रबंधन निर्वाचन जेल जिला प्रशासन और कोषागार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग बिजली-पानी की आपूर्ति जल संसाधन कृषि पशुपालन नगर निकाय कार्यालय समाज कल्याण कार्यालय आदि खुले रहेंगे जिला के कार्यालयों में न्यूनतम के साथ कार्य करना होगा सरकारी कार्यालयों में 33% से कम उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे संबंधित कार्यालय प्रधान सरकारी कामकाज के आवश्यक प्रकृति को देखते हुए निर्णय लेकर सूचित करेंगे अन्य सभी कार्यालय आवश्यकता के अनुसार वर्क फ्रॉम होम काम करना जारी रखेंगे
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जैसे की डिस्पेंसरी और मेडिकल उपकरण की दुकान है प्रयोगशाला क्लीनिक नर्सिंग होम एंबुलेंस आदि दोनों में उनके विनिर्माण और वितरण इकाइयां सहित अस्पतालों और सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान कार्य करते रहेंगे सभी चिकित्सा कर्मियों नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी। यह प्रावधान पशु चिकित्सा और प्रतिष्ठानों पर भी लागू रहेगा
लॉकडाउन अवधि में वाणिज्यिकऔर निजी प्रतिष्ठान बं




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