*गया जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों हेतु महत्वपूर्ण सूचना*
धीरज गुप्ता की रिपोर्ट
गया जिलाधिकारी गया अभिषेक सिंह ने पत्र जारी कर कहा है कि गया जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित किया जाता है कि सरकार के अवर सचिव गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार के विभागीय पत्रांक-3517 दिनांक-20.05.2020 द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस legislative dept भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या-72 निर्गत तिथि 13.12.2019, एक्ट नंबर-48/2019 की प्रति संलग्न कर भेजते हुए उक्त के द्वारा अधिसूचित आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन हेतु संसूचित किया गया है।उल्लेखनीय है कि आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 यथा संशोधित 1983 की धारा-3(2) में उल्लेखित प्रावधान को संशोधित करते हुए प्रावधानित किया गया है कि उक्त संशोधित अधिनियम के commencemnts के समय शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने आर्म्स लाइसेंस पर अधिकतम दो आग्नेयास्त्र ही धारण कर सकते हैं। यदि वे दो से ज्यादा शस्त्र धारण करते हैं, तो कोई एक शस्त्र निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर के पास या धारा-21 की उपधारा-1 के प्रयोजनों के लिए विहित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अधिकृत लाइसेंस डीलर आयुध व्यौहारी के पास अथवा जहाँ ऐसा व्यक्ति संघ के सशस्त्र बलों का सदस्य है वहाँ उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी यूनिट शस्त्रागार में निक्षिप्त करेगा उक्त हेतु अवधि इस संशोधित अधिनियम की तिथि से एक साल के अन्दर करना होगा एवं उक्त हेतु अवधि इस अधिनियम के commencement के एक वर्ष के अन्दर निर्धारित की गई है। यदि शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी इस अवधि के अन्तर्गत शस्त्र जमा नहीं करते हैं, तो इसके उपरांत 90 दिनों के अन्दर delicenced कर दिया जायेगा और
अतः गया जिला अन्तर्गत वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जो आयुध (संशोधित) अधिनियम, 2019 के commencement के समय दो से अधिक शस्त्र अनुज्ञप्ति धारण करते हैं, को इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो से ज्यादा शस्त्र में कोई अतिरिक्त शस्त्र को अपने निकटतम थानाध्यक्ष/शस्त्र अनुज्ञप्ति के थाना क्षेत्र के थानाध्यक्ष के समक्ष या अधिकृत लाइसेंस डीलर आयुध व्यौहारी के पास अथवा यदि लाइसेंसी सशस्त्र बल के सदस्य हो तो अपने निकटतम यूनिट शस्त्रागार में जमा करेगे, ताकि संशोधित अधिनियमित प्रावधान के तहत दो शस्त्र ही धारण कर सके एवं अधिनियमित निदेश का पालन हो एवं जमा करने की विधिवत प्राप्ति लेंगे एवं इसकी लिखित सूचना शस्त्र शाखा के शस्त्र दण्डाधिकारी, गया को देंगे। उक्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आयुध अधिनियम-1959 यथा संशोधित-2019 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी एवं साथ ही गया जिला अन्तर्गत सभी थानाध्यक्षों को इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 प्रभारी गया जिला को दिया गया है।


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