सात श्रेणी में बांटा गया दुकानों को

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*सात श्रेणी में बांटा गया दुकानों को
*
*आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की दुकानें प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.00 तक खुलेंगी*
*सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन*

धीरज गुप्ता

गया  जिलाधिकार अभिषेक सिंह ने पत्र जारी कर कहा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 की धारा-2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लाॅकडाउन का दिये गये आदेश के द्वारा लाॅकडाउन की अविध में कंटेन्मेंट जोन एवं रेड जोन से बाहर के विभिन्न प्रकार/सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं (कपड़ा की दुकान तथा रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित) के दुकानों को भीड़ कम करने के दृष्टिकोण से नियंत्रित ढ़ंग से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने के संबंध में दिये गये निदेश के आलोक में दुकानों/प्रतिष्ठानों को *सात श्रेणी में बाँटते हुए खोलने का आदेश निर्गत किया गया था*। साथ ही *आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए खोले जाने की अनुमति प्रातः 06.00 बजे से संध्या 06.00 तक लागू की गयी है*।
तदालोक में आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्रेणी-1 के आवश्यक वस्तु एवं अनिवार्य सेवा संबंधी दुकान एवं प्रतिष्ठान का खुलने का समय पूर्व की तरह प्रतिदिन प्रातः 06.00 से संध्या-06.00 बजे तक रहेगा, परन्तु स्वास्थ्य सेवाएँ यथा अस्पताल/डिस्पेंसरी/नर्सिक होम/दवा की दुकान/ब्लड बैंक/जांचघर (पैथोलाॅजी) आदि के खोलने एवं बंद रखने के समय पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये 24x7 अवधि में जारी रखी जा सकती है तथा *शेष श्रेणी के दुकानों/प्रतिष्ठानों का खुलने का समय पूर्वा॰ 10.00 बजे अप॰ 05.00 बजे तक यथावत् रहेगा*।
श्रेणी-01:
आवश्यक वस्तु एवं अनिवार्य सेवा संबंधी दुकान एवं प्रतिष्ठान - *प्रतिदिन*, जिनमें किराना दुकान, मेडिकल/दवों की दुकान, निजी क्लिीनिक, ई-काॅमर्स सेवा, फल-सब्जी मंडी, पशु चारा की दुकान, डेयरी/मिल्क बुथ, सभी अस्पताल, रेस्टोरेंट आदि से होम डिलिवरी सेवा (पका-पकाया खाना), अनाज मंडी, कृषि कार्य से जुड़े सभी प्रतिष्ठान, मीट एवं मछली की दुकानें एवं अन्य आवश्यक आपातकालीन सेवाएँ।
श्रेणी-02:
इलेक्ट्राॅनिक मशीनरी निर्माण सामग्री आदि की दुकान/प्रतिष्ठान -
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मत) -
इलेक्ट्राॅनिक गुड्स-यथा, मोबाईल, कम्प्यूटर, लैपटाॅप, यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मत) - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
आॅटोमोबाईल्स, टायर एवं ट्यूब्स, lubricant
(मोटर वाहन/मोटर साईकिल/स्कूटर/साईकिल मरम्मती सहित) - मंगलवार, गुरूवार, शनिवार।
आॅटोमोबाईल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें - मंगलवार, गुरूवार, शनिवार।
गैरेज एवं वर्कशाॅप (सभी प्रकार के वाहन) - सोमवार से शनिवार तक।
आॅटोमोबाईल (चार पहिया, दो पहिया वाहनों एवं ट्रैक्टर सहित) की बिक्री की शो-रूम - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा, सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लाॅक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री - प्रत्येक दिन।
High Security Registration Plate की दुकान - सोमवार से शनिवार तक एवं
प्रदूषण जाँच केन्द्र - सोमवार से शनिवार तक।
श्रेणी-03:
डिपार्टमेन्टल स्टोर/उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान/प्रतिष्ठान:-
कपड़ा की दुकान (रेडिमेड वस्त्र की दुकान सहित) - मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार।
सैलुन/ब्यूटी पार्लर - सोमवार, बुधवार, शुक्रवार।
पाठ्य सामग्री व स्टेशनरी एवं श्रृंगार की दुकान - मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार।
बर्तन की दुकान - सोमवार, गुरूवार, शनिवार।
फूटवीयर की दुकान - सोमवार, गुरूवार, शनिवार।
बजाज/ टेलरिंग /ड्राई क्लीनर्स की दुकान - मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार।
स्पोटर्स/खेलकूद/खिलौने आदि की दुकान - मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार।
फर्निचर की दुकान - सोमवार, गुरूवार, शनिवार एवं
सोना-चाँदी (आभूषण) की दुकान - सोमवार, गुरूवार, शनिवार।
श्रेणी-04:
शाॅपिंग काॅम्पलेक्स/मार्केट काॅम्पलेक्स में अवस्थित दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन:-
शाॅपिंग काॅम्पलेक्स/मार्केट काॅम्पलेक्स में अवस्थित दुकानों/प्रतिष्ठानों के लिए मार्केट काॅम्पलेक्स के संचालक/सक्षम समिति के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त काॅम्पलेक्स में अवस्थित Stand Alone (एकल दुकाने) दुकानें खुलेंगी, जिनमें एक बार में पाॅच से ज्यादा ग्राहकों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इनके बीच निर्धारित समाजिक दूरी का अनुपालन कराया जायेगा। साथ ही मास्क एवं सेनिटाईजर आदि का उपयोग समुचित रूप से कराया जायेगा।
श्रेणी-05:
शाॅपिंग माॅल में अवस्थित दुकानों का संचालन -
शाॅपिंग माॅल बंद रहेगा।
श्रेणी-06:
मिठाई/बेकरी/कन्फेक्शनरी का दुकान/प्रतिष्ठान का संचालन - शुक्रवार, शनिवार, रविवार एवं सोमवार।
श्रेणी-07:
सभी प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन) एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित दुकानों का संचालन:-
प्रखंड मुख्यालय (जिला मुख्यालय को छोड़कर) को रेड जोन के रूप में चिन्हित एवं घोषित किया गया है। अतः शहरी क्षेत्र एवं प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन) में मात्र श्रेणी-1 के सभी दुकान/प्रतिष्ठान, श्रेणी-2 की कंडिका-(1) से (7) तक तथा श्रेणी-3, 4 एवं 6 सभी दुकान/ प्रतिष्ठान निर्धारित दिनों एवं अवधि में खोले जा सकेंगे।
निजी कार्यालय एवं शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मियों के उपस्थिति के साथ खुले रहेंगे। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान, काॅलेज, विद्यालय, कोचिंग आदि अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आॅनलाइन शिक्षण कार्य जारी रहेगा।
उपरोक्त सभी दुकान/प्रतिष्ठान को निर्धारित दिवसों को पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के साथ खोलने का आदेश दिया जाता है:-
सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट दुकानों से ही खरीदारी करेंगे,
दुकानों/कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा,
दुकानों/कार्यालय के काउन्टर पर दुकानदार साबुन/सेनेटाईजर वहाँ के कर्मियों/आगन्तुकों के उपयोग हेतु निःशुल्क उपलब्ध रखेंगे,
दुकान/कार्यालय परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों (दो गज की दूरी) का अनुपालन किया जायेगा, इसके लिए सफेद वृत चिन्हित किये जायेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान को तुरन्त बंद करने की कार्रवाई की जायेगी एवं
सर्दी/खांसी के लक्षणों वाले किसी को भी काम करने या काउन्टर के पास आने की अनुमति नहीं होगी।
उपरोक्त के आलोक में सभी अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक, गया जिला को निदेश दिया जाता है कि उक्त निदेशों का शत्-प्रतिशत् अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897 निहित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
यह आदेश दिनांक 29.05.2020 (शुक्रवार) से प्रभावी होगा।

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