न्यूज़ डेस्क
सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में किया है संशोधन,कहा सिर्फ गरीबों का हो पाएगा प्राइवेट में मुफ्त कोरोना का टेस्ट।
सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने ही उस आदेश में संशोधन किया है,जो उन्होंने पिछले हफ्ते सभी को मुफ्त में कोरोना टेस्ट प्राइवेट लैब में कराने को लेकर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय के दो जजों की ही बेंच के जस्टिस अशोक भूषण और एस रविन्द्र भट ने यह आदेश दिया है कि जो लोग टेस्ट के लिए 4,500 रुपये नहीं चुका सकते हैं उन्हीं की प्राइवेट लैब में मुफ्त में जांच होनी चाहिए।कोर्ट ने कहा है कि जो भी लोग आयुष्मान भारत योजना के तहत योग्य हैं उन्हें इस टेस्ट के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है।इस सम्बंध में ही कोर्ट ने आज आदेश दिया है।
बिहार झारखंड स्टेट हेड शिव शंकर झा की रिपोर्ट


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