भू संपदा विनयामक प्राधिकरण (रेरा) को लेकर हुआ कार्यशाला*
संवादाता। फैजुल शेख
फैजुल शेख
भागलपुर , मई 16: भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा), बिहार के अध्यक्ष श्री विवेक कुमार सिंह ने निदेशित किया है कि अब सभी जिलों को एक पुस्तिका भेजी जाएगी जिसमे उस जिले में निबंधित प्रोजेक्ट्स, निबंधित रियल एस्टेट एजेंट से संबधित सूचना होगी, उस जिले के आयोजन क्षेत्र की विस्तृत जानकारी एवं प्रोजेक्ट्स एवं प्रोमोटर्स की रैंकिंग की सूचना होगी.
“इस कदम का उद्देश्य जिलों को विस्तृत सूचना प्रदान करना है ताकि वे रेरा कानून का उलंघन करने वाले अनिबंधित प्रोजेक्ट्स के प्रमोटर्स एवं एजेंट्स की सूचना प्रधोकरण को दे सकें ताकि उनपर कानूनी करवाई की जा सके, “ रेरा अध्यक्ष ने रेरा बिहार द्वारा आयोजित भागलपुर प्रमंडल के जिलों के आयोजित एक संवेदीकरण-सह-अभिमुखीकरण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा,
उन्होंने यह भी कहा की सभी जिलों के जिला जिला पदाधिकारियो एवं आरक्षी अधीक्षकों यो ये सुविधा दी जायेगी अगर उन्हें किसी पीड़ित घर खरीदारों की शिकायत को रेरा बिहार के पोर्टल पर डाल सकें ताकि त्वरित कारवाई की जा सके.
उन्होंने भागलपुर प्रमंडल के जिलों के जिला, पुलिस एवं एवं म्युनिसिपल प्रशासन से आग्रह किया है कि वे रेरा अधिनियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
“फ्लैट/भूखंड खरीदारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016, को लागू किया गया था। इसलिए, जमीनी स्तर पर इसके प्रभावी क्रियान्वयन और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए जिला एवं म्युनिसिपल प्रशासन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.”
उन्होंने कहा कि जिला प्रसशानो से रेरा अधिनयम के प्रावधानों के अनुपालन करने के लिए रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रपत्र तैयार कर सभी जिलों को भेजा गया है तथा यह आवश्यक है कि जिलों से रिपोर्ट नियमित रूप से भेजी जाए ताकि रेरा कानून का पालन और प्रभावी ढंग से कराया जा सके।
इस कार्यशाला में रेरा बिहार के जांच आयुक्त श्री संजय सिंह, भागलपुर के आरक्षी महानिरीक्षक श्री विवेक कुमार, भागलपुर के जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी, जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार, भागलपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक श्री ह्रदय कान्त, नवगछिया की आरक्षी अधीक्षक श्रीमती प्रेरणा कुमार, बांका के आरक्षी अधीक्षक श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, भागलपुर के उप विकास आयुक्त श्री प्रदीप् सिंह के अतिरिक्त सहित भागलपुर एवं बांका 12 नगर निकायों के अधिकारिओं ने इस कार्यशला में हिस्सा लिया.
इस अवसर पर बोलते हुए रेरा बिहार के जांच आयुक्त श्री संजय सिंह ने कहा कि यह सभी को समझाना होगा की रेरा कानून बहुत ही सूच समझ कर बनाया गया है ताकि घर खरीदारों के हितों की रक्षा हो सके. उन्होंने यह भी कहा की इस कानून का और उद्देश्य है कि सभी हितधारकों के शिकायतों का त्वरित निष्पादन हो सके.
इस अवसर पर बोलते हुए भागलपुर के जिला पदाधिकारी श्री नवल किशोर चौधरी ने कहा कि प्राधिकरण को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए की घर खरीदारों की वास्विक समस्याएं क्या है ताकि रेरा बिहार के विनियम को उसी हिसाब से बनाया जा सके.
बांका के जिला पदाधिकारी श्री अंशुल कुमार ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने हेतु प्राधिकरण का धन्यवाद दिया.
इस अवसर पर बोलते हुए भागलपुर के आरक्षी महा निरीक्षक श्री विवेक कुमार ने बताया प्राधिकरण द्वारा जारी सभी लंबित वारंटों की सूचि प्रदान करायी जाये ताकि उनका निष्पादन हो सके.
रेरा बिहार की एक टीम द्वारा एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें प्रतिभागियों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों और रेरा बिहार के मुख्य कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद प्रस्तुति में उन बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया, जिनके लिए जिला प्रशासन, अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना रियल एस्टेट परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ लोगों की सुरक्षा करने में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है।
प्रस्तुतिकरण में 2022 में संशोधित बिहार भवन उपनियम, 2014 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया।
कार्यशाला के उतरार्ध में प्राधिकरण ने भागलपुर एवं बांका जिलों में निबंधित परियोजनाओं के प्रमोटर के लिए एक सत्र को आयोजित किया जिसमे प्रतिभागीओं को परियोजनाओं के निबंधन के लिए आवश्यक कदमों और निबंधन के बाद किए जाने वाले अनुपालनों के बारे में जानकारी दी गयी. इस सत्र में प्रमोटर्स को रेरा बिहार के नए विनियमावली की भी जानकारी दी गयी. इसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें रेरा बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमोटरों और अन्य हितधारकों की शंकाओं का समाधान किया गया।








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