ऑटो रिक्शा/ई- रिक्शा के परिचालन हेतु जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक*

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ऑटो रिक्शा/ई- रिक्शा के परिचालन हेतु जिला स्तरीय समिति की हुई बैठक*

संवादाता । फैजुल शेख 





फैजुल शेख 

भागलपुर 31 जुलाई 2024, परिवहन विभाग बिहार सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में ऑटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा के सुव्यवस्थित रूप से परिचालन को लेकर जारी अधिसूचना के आलोक में जिलाधिकारी डॉ0 नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। 

   बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक यातायत,  अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षक एवं ई-रिक्शा संघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहें।

    उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी द्वारा भागलपुर शहरी क्षेत्र के विभिन्न रूटों के लिए अलग-अलग जॉन निर्धारित करते हुए ऑटो रिक्शा का कोडिंग करने का निर्देश पूर्व में ही दिया गया है। 

     जारी अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग जॉन के लिए सड़क की वहन क्षमता के अनुसार ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा का निबंधन किया जाना है। अधिसूचना में बताया गया है कि इससे प्रदूषण कम होगा, वहीं दूसरी ओर यात्रियों को भी सुरक्षा मिल सकेगी और सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी।

जिलाधिकारी ने जारी अधिसूचना में दिए गए निर्देश के आलोक में इस दिशा में तेजी से काम करने के निर्देश दिए।

    गौरतलब है कि 18 जुलाई 2024 को अधिसूचना जारी करते हुए परिवहन विभाग,बिहार सरकार द्वारा यह कहा गया है कि मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-165 सह पठित धारा-176 के तहत राज्यसरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्न नियम बनाते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-212 के अध्यापेक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रकाशित किया जाता है और उक्त प्रारूप के संबंध में आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करते हुए, उसके द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक परिवहन विभाग के वेबसाईट www.state.bihar.gov.in/transport पर उपलब्ध रहेगा। तदोपरांत प्राप्त आपत्ति / सुझाव के आलोक में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगा।

प्रारूप

    मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा-67 (3) के अंतर्गत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न प्रमंडलीय एवं जिला मुख्यालय (यथा पटना आदि शहरी क्षेत्र) में परिचालित ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन को विनियमित करने संबंधी योजना दिनांक योजना का उद्देश्य की मध्यरात्रि से लागू किया जाता है।

(i) शहरों में ऑटो रिक्शा एवं ई०-रिक्शा का व्यवस्थित ढंग से परिचालन हो सकेगा। 1

(ii) ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के कारण होने वाले जाम की समस्या का भी निदान संभव हो सकेगा। (iii) शहरों में व्यवस्थित ढंग से ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन से वाहनजनित प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा।

(iv) ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा पर क्षमता के अनुसार यात्रियों को बैठाने से यात्रियों की यात्रा सुरक्षित होगी एवं उनके जान-माल की रक्षा हो सकेगी।

(v) रात्रि प्रहर में ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन में ऑटो चालकों द्वारा यातायात नियमों का अनुपालन करने (हेड लाईट / इंडिकेटर का प्रयोग, यातायात चिन्हों का पालन करना) से सड़क दुर्घटनाओं में कमी हो सकेगी।

(vi) ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के पार्किंग स्थल एवं ठहराव के स्थल का निर्धारण होने से यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगा। (

(६) शहरी क्षेत्रों में विभिन्न रूटों के बीच Conflict/Overlapping को न्यून करने यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से ऑटो रिक्शा एवं ई०-रिक्शा के सभी रूटों को जोनों में विभाजित करते हुए प्रत्येक जोन के लिए अलग-अलग Colour Code निर्धारित किया जायेगा।

(ii) शहरी क्षेत्रों में सड़को की Carrying Capacity के अनुसार ही ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा का निबंधन किया जायेगा।

(iii) शहरी क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के कुल संभावित निर्धारण क्षमता का निर्धारित प्रतिशत रिर्जव ऑटो/ई०-रिक्शा के लिए सुरक्षित रहे। राज्य के प्रमंडलों एवं जिला मुख्यालय (यथा पटना एवं अन्य शहरी क्षेत्र) में रिर्जव ऑटो के तहत परिचालित ऑटो रिक्शा एवं ई०-रिक्शा पर अलग कलर कोड का स्टीकर अथवा पेंट अंकित किया जायेगा।

(iv) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अंतर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को भी ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के परिचालन हेतु उक्त योजना के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भविष्य में QR Code भी विकसित करने पर परिवहन विभाग कार्य करेगा।

(v) शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रत्येक जोन में रूटों का Tagging करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित निकायों के समन्वय से ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किया जायेगा।

(vi) शहरी क्षेत्रों में निर्धारित प्रत्येक जोन में रूटों का Tagging करते हुए आवश्यकतानुसार संबंधित निकायों के समन्वय से ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा के पार्किंग के लिए स्थान चिन्हित किया जायेगा।

(vii) ऑटो रिक्शा / ई०-रिक्शा पर QR Code अंकित किये जाने से QR Code को स्कैन करने पर ऑटो रिक्शा/ई०-रिक्शा एवं चालक से संबंधित सभी जानकारियाँ ट्रैफिक, अन्य प्रवर्तन पदाधिकारियों एवं सवारियों को सुविधापूर्वक प्राप्त हो जायेगा।

(viii) ऑटो रिक्शा / ई०-रिक्शा के जोन एवं रूट का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि सभी स्तर के रूटों को समाहित करते हुए आवश्यकतानुसार विभाजित किया जायेगा, ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचने में सुविधा हो सके।

(ix) ऑटो रिक्शा एवं ई०-रिक्शा को संबंधित जोन एवं रूट के साथ पुलिस थानों का Tagging किया जायेगा।


संयुक्त निदेशक जन संपर्क, 

       भागलपुर

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