वेन्डर्स की कानूनी अधिकार एवं माँग .....

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 वेन्डर्स की कानूनी अधिकार एवं माँग



1. टॉउन वेंडिंग कमिटी को सशक्त माध्यम बनाया जाए स्ट्रीट वेन्डर्स के कोई भी संबंधित निर्णय लेने के लिए।


2. टॉउन वेंडिंग कमिटी की बैठक स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के अनुसार प्रत्येक 3 माह पर नियमित हो।


3.पथ विक्रेताओं से संबंधित (यथा वेंडिंग ज़ोन बनाने, बेदखली, स्थान परिवर्तन, सरकारी योजनाओं के लाभों इत्यादि) सारे निर्णय सिर्फ tvc की बैठक में हो।


4.tvc की बैठक की पूर्व सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व लिखित रूप से डाक या कर्मचारी के माध्यम से tvc के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित कराई जाए।


5.tvc की बैठक में किये निर्णयों को पत्र के माध्यम से जिलाप्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के साथ ही विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाए ताकि शहर के आमजन और स्ट्रीट वेन्डर्स को भी अवगत हो सके।


6.किसी भी सूरत में वेन्डर्स को बेरोजगार कर उसकी आजीविका को छीनने का काम प्रशासन नही करें स्ट्रीट वेन्डर्स एक्ट के धारा 3.3 का अनुपालन पूर्णतया हो।


7.tvc की पूर्व की बैठकों में सर्वसम्मति से लिये गए निर्णयों को लागू करें और tvc द्वारा घोषित कुल 58 वेंडिंग ज़ोन में मूलभूत सुविधाओं को बहाल कर संबंधित ज़ोन के वेंडिंग आई कार्ड एवं वेंडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त वेन्डर्स को अविलंब व्यवस्थित किया जाये।


8.tvc की पूर्व की बैठक में लीये निर्णय के अनुसार राशि 500 रुपये की मासिक रशीद नगर निगम द्वारा वेंडिंग शुल्क के रूप में लिया जाए।


9.भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना में वेन्डर्स का भी समावेश किया जाय और विभिन्न चौक-चौराहे के आसपास सुयोग्य जगहों पर यथासंभव स्मार्ट दुकान बनाकर जल्द से जल्द आबंटित किया जाए।


10.शहर के जो वेन्डर्स सर्वे में किसी कारणवश छूट गयें हैं उनका भी सर्वे कर सरकार की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं का लाभ दिलाया जाये।


11.वेन्डर्स के समस्याओं के निवारण हेतु शिकायत निवारण समिति का गठन किया जाये।


उपरोक्त माँग वेन्डर्स के हित और जनहित में भी है।

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