जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ उमेश कुमार ने कहा आर टी ई अधिनियम 2009 की धारा 12(1) (c) के प्रावधान में अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को झारखंड राज्य के निजी स्कूलों की प्रवेश कक्षा कि आरक्षित सीट पर नामांकन शुरू हुए थे।
उक्त प्रावधान के तहत स्कूलों में नामांकन प्राप्त बच्चों को कक्षा 8 वीं तक नि: शुल्क शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है। आर टी ई अधिनियम के झारखंड राज्य में लागू होने के दौरान स्कूल में नामांकन प्राप्त बच्चे अब कक्षा 8 वीं पास कर कक्षा 9 वीं में आ चुके हैं और इन बच्चों से उनके प्रबंधन स्कूल फीस कि मांग कर रहे हैं।


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