भागलपुर
बड़ी विडंबना है कि आज ट्रैफिक पुलिस जब चाहें तब ट्रैफिक रेगुलेशन के नाम पर टोटो रुट बनाने के नाम पर नगर निगम से आई कार्ड और वेंडिंग सर्टिफिकेट प्राप्त वेन्डर्स को उसके लिए बनाए वेंडिंग ज़ोन से हटा दिया जाता है।जबकि स्ट्रीट वेन्डर्स एक्ट 2014 में स्पष्ट है कि अगर आप किसी जनउपयोगी कार्य हेतु वेन्डर्स को वेंडिंग ज़ोन से हटाने की आवश्यकता हो तो 1 माह पहले नोटिस दिया जायेगा और वेन्डर्स को पुनर्स्थापित करने के उपरांत ही उक्त स्थान से हटा सकेंगे।पर ऐसा प्रशासन के लोग नही करते है।स्ट्रीट वेन्डर्स को गाय बकरी समझते है और जब मन करता है तब पुलिसिया धौंस जमाते हुए उनको (फुटपाथ विक्रेता) को दुकान समेत हटा देंते हैं।ताजा मामला तिलकामांझी चौक स्थित हनुमान मंदिर के पीछे वेंडिंग ज़ोन का है।जहां कल ट्रैफिक dy. sp और सदर sdm द्वारा टोटो रुट बनाने के नाम पर अचानक वहां मौजूद सर्टिफिकेट प्राप्त स्ट्रीट वेन्डर्स को उनके वेंडिंग ज़ोन से जबरदस्ती हटा दिया गया।जो कि बिल्कुल नियमानुसार नही है।


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