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 पारसनाथ के सम्मेद शिखर को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जतायी प्रतिबद्धता, केंद्रीय वन मंत्री को पत्र लिखकर कहा-सरकार सम्मेद शिखर की पवित्रता को बरकरार रखेगी, लेकिन अधिसूचना 2019 में जारी किया गया है, उसको केंद्र ही कर सकता है निरस्त, तत्काल निरस्त करें अधिसूचना, जानें क्या है हेमंत सोरेन के पत्र में






रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादव को झारखंड के पारसनाथ स्थित सम्मेद शिखर को लेकर एक पत्र लिखा है. इस पत्र में मुख्यमंत्री ने बताया है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत पारसनाथ सम्मेद शिखर पौराणिक काल से ही जैन समुदाय का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है. मान्यता के अनुसार इस स्थान पर जैन धर्म के कुल 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों द्वारा निर्वाण प्राप्त किया गया है. इस स्थल के जैन धार्मिक महत्व के कारण भारत एवं विश्व के कोने-कोने से जैन धर्मावलंबी इस स्थान का तीर्थ करने आते हैं. इस कारण झारखण्ड पर्यटन नीति 2021 में पारसनाथ को तीर्थ स्थल मानते हुए इस स्थल को धार्मिक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने का उल्लेख है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में भी इस स्थल की पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता जारी किया गया है. इसके अतिरिक्त इस स्थल के समुचित विकास एवं इस क्षेत्र में व्यावसायिक क्रियाकलापों के विनियमन हेतु राज्य सरकार द्वारा सचिव, पर्यटन की अध्यक्षता में पारसनाथ पर्यटन विकास प्राधिकार गठित है, जिसमें 6 गैर सरकारी निदेशकों को भी सदस्य बनाया जाना है. उक्त प्राधिकार में गैर सरकारी निदेशकों के चयन की कार्रवाई चल रही है. इस प्राधिकार के कार्यकारी हो जाने से यहां आने वाले धार्मिक श्रद्धालुओं के धार्मिक भावना के अनुसार इस क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों का विनियमन हो सकेगा. श्री सोरेन ने बताया है कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उक्त स्थल की पवित्रता व सुचिता को बनाये रखने हेतु गिरिडीह जिला के जिलाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है तथा जारी किये गये निर्देश के आलोक में इस स्थल पर पुलिस गश्ती बढ़ाते हुए इस स्थल की पवित्रता व सुचिता को बनाये रखना सुनिश्चित किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान में कई जैन अनुयायियों से इस स्थल की पवित्रता व सुचिता बनाये रखने एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का०आ० 2795 (अ) दिनांक 02.08.2019 को निरस्त करने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं. इस अधिसूचना के कंडिका 2.3(VI) व कंडिका 3(3) में पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन का उल्लेख है जिसपर जैन समुदाय को आपत्ति होने का उल्लेख प्राप्त आवेदनों में दर्ज है. मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं का संपूर्ण सम्मान करती है एवं उक्त स्थल की पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है.श्री सोरेन ने कहा है कि उक्त अधिसूचना के कंडिका 2.3(VI) व कंडिका 3(3) के क्रियान्वयन के निमित्त राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है. इस प्रकार उक्त स्थल के धार्मिक महत्व के अनुसार पवित्रता व सुचिता को अक्षुण्ण रखने की दिशा में राज्य सरकार के अधीन आने वाले विषयों पर राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास व आवश्यक कार्रवाई की जा रही है परंतु जहां तक जैन अनुयायियों से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का०आ० 2795 (अ) दिनांक 02.08.2019 को निरस्त करने हेतु प्राप्त अनुरोध का प्रश्न है, इस पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ही कार्रवाई की जा सकती है. श्री सोरेन ने अनुरोध किया है कि जैन अनुयायियों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उनके धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना संख्या का० आ० 2795 (अं), दिनांक 02.08.2019 के संदर्भ में समुचित निर्णय लिया जाये.

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