पंजाब में Mini Lockdown, गैर-जरूरी सामान के स्टोर व दुकानें 15 मई तक बंद
(विशाल भगत की रिपोर्ट )
चंडीगढ़ पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने सख्तियां बढ़ा दी हैं जिसके तहत राज्य में अगले 13 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रदेश में 15 मई तक नए प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। इस दौरान सभी गैर-जरूरी सामान के स्टोर व दुकानें बंद रहेंगे।पंजाब में प्रवेश करने के लिए दो हफ्ते पहले की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट या टीकाकरण प्रमाणपत्र दिखाया जाना जरूरी कर दिया गया है। यह सभी पाबंदियां आज से ही लागू हो गई हैं। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 50 फीसदी रहेगी। चार पहिया वाहन में केवल दो लोग ही बैठ सकेंगे। दो पहिया वाहन पर केवल एक व्यक्ति यात्रा कर सकता है। शादियों और अंतिम संस्कार में 10 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा शाम 6 बजे सभी पूजा स्थलों को बंद करने के भी आदेश दिए गए हैं।बता दें कि पंजाब में शनिवार को रिकॉर्ड 7041 नए कोरोना संक्रमित मिले। वहीं 18 जिलों में 138 संक्रमितों की जान चली गई। अस्पतालों में भर्ती 114 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। 644 मरीजों को सांस लेने में परेशानी होने पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है।


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