अब नया मोड़ सुशांत की मौत पर पहली बार खुलकर सामने आए पिता, कहा प्रेमिका रेहा ने किया बेटे के विश्वास के साथ धोखा । पटना : सुशांत सिंह की मौत को 45 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब भी उसकी मौत को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। सुशांत की मौत पर पहली बार उनके पिता सामने आए हैं और उन्होंने मुम्बई पुलिस के जांच पर नाखुशी जताते हुए पटना राजीव नगर थाना में तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। इन तीन लोगों में एक बड़ा नाम रेहा चक्रबर्ती का है। जिसे सुशांत की प्रेमिका कहा गया है और जिससे सुशांत की शादी होने वाली थी। थाने में सुशांत के पिता ने रेहा के खिलाफ जिन आरोपों को लेकर अपराध दर्ज कराया है। उनमें धारा 420, धारा 306, धारा 380 और धारा 406 शामिल है। इनमे धारा 406 के लिए कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन “Criminal Breach of Trust” करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसकी समय सीमा को 3, वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या ये दोनों का भी प्रावधान दिया गया है। साफ तौर कहा जा सकता है सुशांत का परिवार ये मानता है कि रेहा ने सुशांत का विश्वास तोड़ा, जो मौत का एक बड़ा कारण बना। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुशांत के पिता ने राजीवनगर थाना में रिया चक्रवर्ती सहित 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया… धारा306,420,380,406धारा के तहत मामला दर्ज सम्पति हड़पने की कोशिश सुशांत के पिता के अनुसार रेहा ने उनके बेटे को धोखा दिया, उनकी संपत्ति को बेईमानी से हड़पने की कोशिश की है। ऐसे में रेहा के खिलाफ धारा 420 का मामला भी दर्ज किया गया है। सुशान्त के तीन कम्पनियों ने रेहा डायरेक्टर है। घर मे चोरी का मामला रेहा पर सुशांत के घर मे चोरी का मामला भी लगाया गया है। जिसमे धारा 380 के तहत दर्ज किया गया है। ये सभी को पता है कि रेहा सुशांत के साथ ही रहती थी। आत्महत्या के लिए किया मजबूर अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप सुशान्त के परिवार की तरफ से लगाये गए है, उसके अनुसार सुशान्त को आत्महत्या के लिए रेहा और दो अन्य लोगों ने मजबूर किया है। पुलिस ने मामले में धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता / उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

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अब नया मोड़ सुशांत की मौत पर पहली बार खुलकर सामने आए पिता, कहा प्रेमिका रेहा ने किया बेटे के विश्वास के साथ धोखा । पटना : सुशांत सिंह की मौत को 45 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अब भी उसकी मौत को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। सुशांत की मौत पर पहली बार उनके पिता सामने आए हैं और उन्होंने मुम्बई पुलिस के जांच पर नाखुशी जताते हुए पटना राजीव नगर थाना में तीन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कराया है। इन तीन लोगों में एक बड़ा नाम रेहा चक्रबर्ती का है। जिसे सुशांत की प्रेमिका कहा गया है और जिससे सुशांत की शादी होने वाली थी। थाने में सुशांत के पिता ने रेहा के खिलाफ जिन आरोपों को लेकर अपराध दर्ज कराया है। उनमें धारा 420, धारा 306, धारा 380 और धारा 406 शामिल है।

इनमे धारा 406 के लिए कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति के विश्वास का आपराधिक हनन “Criminal Breach of Trust” करने वाले व्यक्ति को कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसकी समय सीमा को 3, वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही उस दोषी व्यक्ति को आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या ये दोनों का भी प्रावधान दिया गया है। साफ तौर कहा जा सकता है सुशांत का परिवार ये मानता है कि रेहा ने सुशांत का विश्वास तोड़ा, जो मौत का एक बड़ा कारण बना।


सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुशांत के पिता ने राजीवनगर थाना में रिया चक्रवर्ती सहित 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कराया… धारा306,420,380,406धारा के तहत मामला दर्ज

सम्पति हड़पने की कोशिश

सुशांत के पिता के अनुसार रेहा ने उनके बेटे को धोखा दिया, उनकी संपत्ति को बेईमानी से हड़पने की कोशिश की है। ऐसे में रेहा के खिलाफ धारा 420 का मामला भी दर्ज किया गया है। सुशान्त के तीन कम्पनियों ने रेहा डायरेक्टर है।

घर मे चोरी का मामला

रेहा पर सुशांत के घर मे चोरी का मामला भी लगाया गया है। जिसमे धारा 380 के तहत दर्ज किया गया है। ये सभी को पता है कि रेहा सुशांत के साथ ही रहती थी।

आत्महत्या के लिए किया मजबूर

अंत में जो सबसे महत्वपूर्ण आरोप सुशान्त के परिवार की तरफ से लगाये गए है, उसके अनुसार सुशान्त को आत्महत्या के लिए रेहा और दो अन्य लोगों ने मजबूर किया है। पुलिस ने मामले में धारा 306 के तहत अपराध दर्ज किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता / उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। 
पटना से
सिटी रिपोर्ट 

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  1. मैं ऐसा मानता हूं सुशांत सिंह राजपूत ऐसे इंसान नहीं थे कि लड़की के धोखे में आत्महत्या कर ले, जब आप अपने काम से दिलों जान से ज्यादा प्यार करते हैं और वो आपको मिल जाता हैं पर फिर उसको आपसे छीन लिया जाए बहुत दुःख होता है और तब ज्यादा दुःख नहीं नहीं होता जब कोई दर्द देता हैं दुःख तब ज्यादा होता है जब उस दर्द को बाटने के लिए आपके पास कोई नहीं होता और कुछ लोग आपको मजबुर कर देते हैं उस रास्ते पर जाने के लिए, और अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कि तो एक सवाल का जवाब दीजिए 8 जून को उनकी मैनेजर ने बिल्डिंग से कुद कर आत्महत्या क्यों की 26 मई को उनके एक ओर फ्रेंड ने आत्महत्या कि और उससे भी पहले 15 मई कोई उनके हि एक फ्रेंड ने आत्महत्या कि क्यों????? मुझे नहीं लगता इन सब के पीछे बस एक लड़की का हाथ हैं और भी बहुत कुछ हैं सामने आने को मुझे ऐसा लगता है जो इंसान सबसे प्यार करता था सबकी इज्जत करता था सबको फैमिली मानता था हमेशा हस्ता था वो ऐसा नहीं कर सकता पता नहीं क्यों पर दिल नहीं मानता सुशांत भाई ऐसा नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा सोचा समझा गाने हैं और जो लॉग दोषी हैं उनको साझा मिलनी चाहिए फिर वो कोई भी हो, आशा करता हूं पोलिस और लोग पैसों के लिए बिक ना जाएं कलयुग हैं बोल नहीं सकते!

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