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*गया जिला अंतर्गत सभी पदाधिकारियों से वी.सी. के माध्यम से विधि व्यवस्था की समीक्षा हुई*

गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट

गया, 27 जून 2020, जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा की अध्यक्षता में आगामी विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर स
सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था, सात निश्चय योजना की प्रगति, उत्पाद विभाग, नीलाम पत्र वाद इत्यादि विषयों पर समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को कहा कि आगामी इलेक्शन तय समय पर होना है। इसलिए धारा 107, धारा 109, धारा 110, धारा 145 एवं अन्य विभिन्न धाराओं के मामले जो लंबित है उसे पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि धारा 107 से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन 15 जुलाई तक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि पूर्व के निर्वाचन में वैसे व्यक्ति जिन्हें बंद पत्र(बॉन्ड डाउन) किया गया था वैसे व्यक्तियों का नाम की सूची संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामलों का त्वरित निवारण करें। जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अपर अनुमंडल पदाधिकारी प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 3 दिन बैठ कर लंबित वादों का निष्पादन करें।
बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राजीव मिश्रा ने बताया कि नीमचक बथानी के कार्यपालक दंडाधिकारी को अतरी थाने में कैंप करा कर धारा 107 के लंबित वादों का निष्पादन कराएं। मधनिषेध की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी थानों को निर्देश दिया कि जिन थानों से मध निषेध उत्पाद से संबंधित चार्जशीट अब तक नहीं आया है, वैसे थाना प्रभारी अविलंब चार्जशीट उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि 30 जून को शराब विनष्टीकरण किया जाएगा और अब हर 15 दिनों पर यह विनष्टीकरण का कार्य किया जाएगा। उन्होंने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि जिस तिथि में नशीले पदार्थों का विनष्टीकरण किया जाएगा उस तिथि में विनष्टीकरण वाले स्थान पर सभी थाने अपने-अपने मादक पदार्थ उपलब्ध कराएंगे ताकि विनष्टीकरण पूर्ण रूप से हो सके। जिलाधिकारी ने सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि उत्पाद विभाग के मामले का रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायत प्राप्त होती है कि राजसात होने के बाद जो वाहन नीलाम किए जाते हैं, वह वाहन संबंधित व्यक्ति, जो क्राय करता है उसे अविलंब दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि नीलाम होने के बाद संबंधित व्यक्ति को अविलंब वाहन उपलब्ध कराया जाए, ऐसी व्यवस्था रखें।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन खत्म होने से और अनलॉक वन लागू होने से आम लोगों की शिकायतें जिनमें भूमि विवाद के मामले काफी संख्या में आना शुरू हो गया है। उन्होंने डीसीएलआर स्तर, अंचलाधिकारी स्तर एवं थाना स्तर से भूमि से संबंधित मामलों का निवारण ससमय पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मामले जमीन मापी की होती है, यदि जमीन की मापी समय पर करा दी जाए तो भूमि संबंधित आधे मामलों का निवारण ऑन द स्पॉट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नदी वाली जमीनों में, जो अतिक्रमण किया जा रहा है, वैसे व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर प्राथमिकी दर्ज करें एवं अतिक्रमण किए जा रहे मलबों को वहां से हटवा दें ताकि वह दोबारा अतिक्रमण न कर सके। जिलाधिकारी ने कहा कि 1 जुलाई से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई संभावित है। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत के मामलों को प्राथमिकता देकर समय पर निवारण कराएं। उन्होंने कहा कि जिसका आदेश होता है, उसका अनुपालन समय पर कराया जाए। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता को 1 जुलाई से डीसीएलआर कोर्ट शुरू करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि म्यूटेशन के मामले काफी ज्यादा लंबित हो गए हैं। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम पांच से छह मामलों की सुनवाई अपने कोर्ट में एक जुलाई से प्रारंभ कर दें। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता को निर्देश दिया कि अगले 1 सप्ताह के अंदर सभी अंचल कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। बैठक में जल-जीवन-हरियाली की समीक्षा में बताया गया कि वैसे जल निकाय जो अब तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुए हैं, उसे अविलंब अतिक्रमण मुक्त कराकर रिपोर्ट समर्पित करें। उन्होंने परंपरागत जल स्रोतों एवं सरकारी कुआं का सर्वेक्षण अविलंब कराकर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिए।
बैठक में सहायक समाहर्ता श्री सौरभ सुमन यादव, अपर समाहर्ता श्री मनोज कुमार सहित जिला स्तरीय तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे।





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