गया से राजेश मिश्रा की रिपोर्ट
गया 27.06.2020, अपर समाहर्त्ता, गया श्री मनोज कुमार की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक जिला पदाधिकारी के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत पीड़ितों को अत्याचार राहत अनुदान के 117 मामले एवं पेंशन के 46 मामलें में स्वीकृति प्राप्त करने को लेकर बैठक की गई। बैठक में सभी मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें 60,77,500 रूपये प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि स्वीकृति की गई। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अंतर्गत हत्या के मामले में आश्रित परिवार को 16 लाख 50 हजार एवं शेष राशि मारपीट एवं गाली-गलौज के मामले में प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है।
हत्या के कुल 03 मामलों में से आमस, शेरघाटी एवं मानपुर थाना कांड संख्या 193/2019, 117/2019 एवं 477/2019 हैं। आमस थाना कांड संख्या 193/2019 में स्व० संजय कुमार की हत्या के मामले में पीड़ित आश्रित पत्नी रेणु देवी को प्रथम किस्त के रूप में 8,25,000 रुपये, उसी प्रकार शेरघाटी थाना कांड संख्या 117/2019 में कालो चौधरी की हत्या के मामले में पीड़ित आश्रित पत्नी पनवा देवी को प्रथम क़िस्त के रूप में 4,12,50प रुपये एवं मानपुर थाना कांड संख्या-477/2019 में राज किशोर मांझी की हत्या के मामले में पीड़िता सुलेखा देवी को प्रथम क़िस्त के रूप में 4,12,500 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
साथ ही 46 मामलें पेंशन से संबंधित थे, जिसमे 4,38,300 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, थाना प्रभारी (अनुo जाति एवं अनुo जनजाति) विशेष लोक अभियोजक (अनुo जाति एवं अनुo जनजाति), एवं माननीय विधायक श्री जीतन राम मांझी के प्रतिनिधि एवं माननीय मंत्री श्री प्रेम कुमार के प्रतिनिधि उपस्थित, थे



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