*जिलाधिकारी ने दिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क को अनिवार्य करते हुए शहरी क्षेत्र के दुकानों के लिए आवश्यक निर्देश जारी* रिपोर्ट गया गया जिला दंडाधिकारी, गया अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश अनुसार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आदेश लागू है। लॉकडाउन अवधि में पूर्व में जिले के आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के संबंध में कतिपय निदेश दिये जा चुके हैं। इस क्रम में गृह विभाग,बिहार सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में गया जिला के शहरी क्षेत्रों में दिनांक 07.05.2020 से निम्नांकित सामग्रियों की दुकानों/प्रतिष्ठानों को समुचित शर्तो के अधीन खोलने की अनुमति दी जाती है। इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मति) के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दिन निर्धारित किए गए हैं। जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। इलेक्ट्रोनिक गुड्स, यथा-मोबाईल, कम्प्यूटर,लैपटॉप,यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मति) के लिए सोमवार,बुधवार,शुक्रवार दिन निर्धारित किए गए हैं जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। ऑटोमोबाईल्स,टायर ट्यूब्स, लुब्रिकेन्ट मोटर वाहन/मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत सहित के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार दिन निर्धारित किए गए हैं। जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। ऑटोमाबाईल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार दिन निर्धारित किए गए हैं जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। गैरेज एवं वर्कशॉप के लिये सोमवार से शनिवार तक दिन निर्धारित किए गए हैं जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान (प्रमंडलीय स्तर पर दो एवं जिला स्तर पर एक दुकान खोला जा सकता है) जो सोमवार से शनिवार तक दुकाने खोले जा सकते हैं। जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिये सोमवार से शनिवार तक पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक खोल सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त वर्णित सभी दुकान/प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे। *सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से सभी अनुमंडल पदाधिकारी,गया जिला अपने स्तर से निर्धारित दिन एवं समय में बदलाव कर सकते हैं।* परन्तु उक्त अवधि एवं दिन की संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि भीड़-भाड़ एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में संबंधित दुकान को बंद करा सकते हैं एवं अवधि एवं दिन में कमी कर सकते हैं। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की प्रतिदिन केवल एक दुकानों को रोस्टर के अनुसार खोलने की अनुमति जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा दिया जायेगा एवं प्रदूषण जाँच केन्द्र की संख्या अधिक रहने पर भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा आवश्कतानुसार उसे अलग-अलग दिन अथवा समय पर खोलने का निदेश दिया जा सकता है। *उपरोक्त दुकानों/प्रतिष्ठानों द्वारा निम्न निदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा* :- *(क) संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेन्ट से पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए गोलाकार आकृति बनायी जायेगी, ताकि पंक्तिबद्ध होकर तथा एक-दुसरे से दूरी बनाकर क्रय किया जा सके।* *(ख) दुकान पर अथवा बाजार में मास्क पहनना दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए अनिर्वाय होगा तथा काउण्टर पर ग्राहकों के लिए सेनेटाईजर की व्यवस्था करेंगे।* *(ग) दुकानदार ग्राहकों की इच्छानुसार टेलिफोन पर ऑर्डर लेने एवं होम डिलेवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे !* जिलाधिकारी ने उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक गया को दिया है।

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*जिलाधिकारी ने दिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क को अनिवार्य करते हुए शहरी क्षेत्र के दुकानों के लिए आवश्यक निर्देश जारी*
रिपोर्ट गया_ धीरज गुप्ता
गया जिला दंडाधिकारी, गया  अभिषेक सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश अनुसार राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का आदेश लागू है। लॉकडाउन अवधि में पूर्व में जिले के आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के संबंध में कतिपय निदेश दिये जा चुके हैं। इस क्रम में गृह विभाग,बिहार सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में गया जिला के शहरी क्षेत्रों में दिनांक 07.05.2020 से निम्नांकित सामग्रियों की दुकानों/प्रतिष्ठानों को समुचित शर्तो के अधीन खोलने की अनुमति दी जाती है।
इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर-कन्डीशनर्स (विक्रय एवं मरम्मति) के लिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दिन निर्धारित किए गए हैं। जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है।
इलेक्ट्रोनिक गुड्स, यथा-मोबाईल, कम्प्यूटर,लैपटॉप,यूपीएस एवं बैट्री (विक्रय एवं मरम्मति) के लिए सोमवार,बुधवार,शुक्रवार दिन निर्धारित किए गए हैं जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है।
ऑटोमोबाईल्स,टायर ट्यूब्स, लुब्रिकेन्ट मोटर वाहन/मोटर साइकिल/स्कूटर मरम्मत सहित के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार दिन निर्धारित किए गए हैं। जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है।
ऑटोमाबाईल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानों के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार दिन निर्धारित किए गए हैं जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है।
गैरेज एवं वर्कशॉप के लिये सोमवार से शनिवार तक दिन निर्धारित किए गए हैं जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान (प्रमंडलीय स्तर पर दो एवं जिला स्तर पर एक दुकान खोला जा सकता है) जो सोमवार से शनिवार तक दुकाने खोले जा सकते हैं। जो पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है।
प्रदूषण जाँच केन्द्र के लिये सोमवार से शनिवार तक पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक दुकान खोल सकते हैं।
निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान यथा-सिमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, गिट्टी, सिमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक खोल सकते हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त वर्णित सभी दुकान/प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगे। *सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से सभी अनुमंडल पदाधिकारी,गया जिला अपने स्तर से निर्धारित दिन एवं समय में बदलाव कर सकते हैं।* परन्तु उक्त अवधि एवं दिन की संख्या में बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि भीड़-भाड़ एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में संबंधित दुकान को बंद करा सकते हैं एवं अवधि एवं दिन में कमी कर सकते हैं।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की प्रतिदिन केवल एक दुकानों को रोस्टर के अनुसार खोलने की अनुमति जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा दिया जायेगा एवं प्रदूषण जाँच केन्द्र की संख्या अधिक रहने पर भीड़ को कम करने के दृष्टिकोण से जिला परिवहन पदाधिकारी, गया द्वारा आवश्कतानुसार उसे अलग-अलग दिन अथवा समय पर खोलने का निदेश दिया जा सकता है।
*उपरोक्त दुकानों/प्रतिष्ठानों द्वारा निम्न निदेशों का अनुपालन अनिवार्य होगा* :-
*(क) संबंधित दुकानों के आगे सफेद पेन्ट से पर्याप्त दूरी बनाये रखते हुए गोलाकार आकृति बनायी जायेगी, ताकि पंक्तिबद्ध होकर तथा एक-दुसरे से दूरी बनाकर क्रय किया जा सके।*
*(ख) दुकान पर अथवा बाजार में मास्क पहनना दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए अनिर्वाय होगा तथा काउण्टर पर ग्राहकों के लिए सेनेटाईजर की व्यवस्था करेंगे।*
*(ग) दुकानदार ग्राहकों की इच्छानुसार टेलिफोन पर ऑर्डर लेने एवं होम डिलेवरी की व्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगे !*
जिलाधिकारी ने उपरोक्त नियमों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक गया को दिया है।

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